Upviklang pension scheme for 2024: यूपी सरकार दिव्यांगजनों को हर महीने 500 रुपये दे रही है; यहां से आवेदन करें!(viklang up Yojna)
उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना शुरू की है जिसे “उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना” कहा जाता है। प्रदेश समाज कल्याण विभाग इस योजना को चलाता है, जो 2016 में शुरू हुई। राज्य में शारीरिक रूप से 40% या इससे अधिक विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए उन्हे उत्तर प्रदेश एकीकृत पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो नीचे आसान स्टेप्स में बताया गया है। इसके अलावा, इस लेख में इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों, योग्यताओं और अन्य नियमों और शर्तो को आसान शब्दों में समझाया गया है, जिसके लिए आपको अंत तक पढ़ना होगा।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2024:
राज्य सरकार ने विकलांग लोगों को हर महीने धन देने के लिए पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना से दिव्यांगों के जीवन स्तर में काफी सुधार होगा और सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशि हर महीने बढ़ाई जाएगी। फिलहाल, उन्हें इस योजना से हर महीने पांच सौ रुपये मिलते हैं। सरकारी धन से उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
up viklang pension yojana 2024 के बारे मे जानकारी
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन |
योजना किसने शुरू की | उत्तर प्रदेश सरकार ने |
संबधित विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
आवेदन करने की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in/ |
Uttar Pradesh विकलांग पेंशन योजना के फायदे क्या हैं?
इस कार्यक्रम से मिलने वाले फायदे कुछ इस प्रकार हैं:
1। राज्य में इस योजना के तहत जरूरतमंद विकलांगो को हर महीने पांच सौ रुपये मिलेंगे।
2। यह विकलांगो को जीविका चलाने में काफी मदद करेगा।
3। इस योजना का लाभ सभी लोगों को मिलेगा जो शारीरिक रूप से ४० प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग हैं।
4। योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक योग्यता
1। विकलांग व्यक्ति उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए। (यदि आप किसी दूसरे राज्य से संबंध रखते हैं, तो आप अपने राज्य की विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि लगभग हर राज्य भारत में विकलांग लोगों के लिए पेंशन कार्यक्रम चलाता है)
2। यदि कोई विकलांग नागरिक सरकारी सेवा में काम करता है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
3। यदि किसी विकलांग व्यक्ति के पास कार या बाइक है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
4। राज्य में इस योजना का लाभ केवल शारीरिक रूप से 40% या अधिक विकलांग व्यक्ति ले सकते हैं।
5। वह विकलांग पात्र है जो पहले किसी विकलांग योजना का लाभ नहीं लिया होगा।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
इस योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास यह सभी आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए।
1. मूल कार्ड आवेदक के पास खुद का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। यदि कोई आवेदक अपना आधार कार्ड अपलोड नहीं करता है, तो आवेदन फॉर्म निरस्त कर दिया जाता है।
2. एक पहचान पत्र आवेदक के पास खुद का पहचान पत्र होना अनिवार्य है। आप ड्राइविंग लाइसेन्स या वॉटर आईडी कार्ड को पहचान पत्र के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं।
3. निवास का प्रमाणपत्र आप उत्तर प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण देने के लिए आवेदन फॉर्म में निवास प्रमाण पत्र भी शामिल होना चाहिए।
4. आय का प्रमाणपत्र आवेदक की मासिक आय 1000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो पेंशन योजना की शर्त है।
5. जन्म का प्रमाणपत्र आवेदक को अपना जन्म प्रमाण पत्र देना होगा।
6. विकलांगता का प्रमाणपत्र विकलांगता को साबित करने के लिए आपको विकलांगता का प्रमाण पत्र भी देना होगा।
7: बैंक खाता बंद करना— सरकारी पेंशन पाने के लिए आपको अपनी बैंक पासबूक भी देनी होगी क्योंकि सरकार इसे बैंक खातों में ही देती है।
8: मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज़ की फोटो
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
1। पहले आपको उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
2। तब आपके सामने वेबसाइट का मुखपृष्ठ खुल जाएगा।
3। आपको घर पेज पर “दिव्यांग पेंशन योजना” का विकल्प मिलेगा. इस पर क्लिक करना होगा।
4। अब आप एक नए पेज पर जाएंगे, जहां आपको ऑनलाइन आवेदन का विकल्प चुनना होगा।
5। इसके बाद आपके सामने एक ऑनलाइन आवेदन फार्म खुल जाएगा, जिसमें आपको अपना व्यक्तिगत विवरण और विकलांगता से संबंधित जानकारी भरनी होगी।
6. इसके बाद, आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेजो को अपलोड करना होगा।
7: अंत में, आपको अपने आवेदन को “सबमिट” करना होगा।
इस तरह आप उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं।